उच्चतम न्यायालय ने बिहार सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया है कि वह 2012 और 2103 में आयोजित की गई चयन परीक्षाओं का फिर से मूल्यांकन करे और उसका परिणाम प्रकाशित करे। कोर्ट ने यह आदेश विशेषज्ञ समिति की...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2yL66Q6
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