दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सिविल सेवाओं में चयन की मनमानी प्रक्रिया नहीं हो सकती और इसके लिए चुनिंदा मानदंड़ों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्धारित...
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