पटना हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2019 तक डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटाए जाने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने करीब एक दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई...
from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3cDBIJ6
No comments:
Post a Comment