झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंताओं को नियुक्ति में सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को सही बताते हुए एकलपीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सवर्णों को पिछली रिक्तियों में आरक्षण नहीं देने...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3C24ufS
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