हाई कोर्ट ने कहा है कि कटआफ तारीख के पहले और बाद में बने ओबीसी प्रमाण पत्र को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। न्यायालय ने एसएससी को कटआफ तारीख के करीब चार महीने बाद बfrom Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/JVY6sAu
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