उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सीधी भर्ती होने वाले उप-निरीक्षकों से पदोन्नति पाने वाले व्यक्ति वरिष्ठताक्रम में ऊपर नहीं हो सकते हैं। न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के
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