छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों और प्रदर्शक के पद पर सौ फीसदी महिला आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए इस सबंध में जारी विज्ञापन की संबंधित शर्त को निरस्त कर
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