दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि मेरिट सूची उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं देती है और यह लागू किए जाने के लिए अनिश्चितकाल तक बरकरार नहीं रह सकती है। अदालत की यह टिप्पणी एक स्कूल में गणित की प
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