B.Ed अभ्यर्थी भी TGT, PGT पदों के लिए पात्र, विज्ञापन में कोई रोक नहीं है, तो बाद में उम्मीदवार अयोग्य नहीं : हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती से जुड़े अहम फैसले में स्पष्ट किया कि बीएड (स्पेशल एजुकेशन) डिग्रीधारक उम्मीदवार को टीजीटी/पीजीटी (सामान्य विषयों) के पदों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
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