सैन्य बल में भर्ती होने के बाद 10 वर्ष सेवा जरूरी, नौकरी छोड़ने पर नहीं मिलेगी जमानत राशि: हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि केंद्रीय सैन्य बल में नियुक्ति पाने वाले जवान को कम से कम 10 साल सेवा देना जरूरी है। इससे पहले नौकरी छोड़ने वाले को जमानत राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी।
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