उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल होना मात्र ही किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है। न्यायालय ने इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय का वह...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3jJlYow
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