उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से यह अध्ययन करने को कहा कि दिव्यांग जनों को सिविल सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के तहत कैसे रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की
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